किराना दुकानदार ने की थी मासूम की हत्याविजयराघवगढ़ पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया अंधी हत्या का खुलासा अबोध मासूम बालक का हत्यारा गिरफ्तार
कटनी मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजयराघवगढ़ के.पी. सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रीतेश शर्मा के नेतृत्व में विजयराघवगढ़ पुलिस टीम के द्वारा मासूम अबोध बालक की निर्मम हत्यारे को किया गिरफ्तार, दरिंदे पर की गई धारा 302, 201 भादवि के तहत कार्यवाही।विवरण दिनांक 10/04/2024 की दरम्यानी रात ग्राम परसवारा (खैरहाई) निवासी नरेश बर्मन ने अपने लड़के अंशू बर्मन उम्र 04 वर्ष के समय करीब 04:00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट लेख कराने पर अपराध धारा 363 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर टीम बनाकर दिनांक 10, 11/04/2024 की दरम्यानी रात से लगातार गुमशुदा बालक अंशू
बर्मन की तलास पर जुटी रही। दिनांक 11/04/2024 को सुबह बालक अंशू बर्मन का शव मृत अवस्था में प्लास्टिक की पन्नी में बंद थाना कैमोर क्षेत्र के ग्राम हरैया (गाजर) मुख्य मार्ग मुत्रीलाल कोल के खेत में रोड किनारे पाया गया। मौके का घटना स्थल थाना कैमोर का होने से तत्काल थाना कैमोर की पुलिस को मौके पर बुलाया जाकर देहाती मंर्ग इंटीमेशन लेख कराया गया। मौके पर शव को पन्नी से बाहर निकलवाकर शिनाख्तगी कार्यवाही की गई। मृतक शव अंशू बर्मन उम्र 04 वर्ष का होना पाया गया। विजयराघवगढ़ पुलिस द्वारा लगातार, हिकमतअमली से संदेही की तलास पर जुट गई। दिनांक 12/04/2024 को घटना स्थल से मिले भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिरों से मिली जानकारी अनुसार प्रकरण के प्रार्थी नरेश बर्मन के पारिवारिक पृष्टभूमि की जानकारी से ज्ञात हुआ कि नरेश बर्मन की पत्नी एवं संदेही ओमप्रकाश गौतम से पिछले दो माह से बिवाद चल रहा था, संभवतः उक्त वारदात ओमप्रकाश गौतम की हो सकती थी। इसी संदेह पर ओमप्रकाश गौतम को अभिरक्षा में लेकर हिकमतअमली से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर मेमोरेण्डम में बताया कि दिनांक 10/04/2024 के 04:00 बजे अंशु आरोपी ओमप्रकाश की दुकान आया और बोला कि माजा दे, दो, तब आरोपी ने अंशू को दुकान के पीछे तरफ जहां फ्रिज रखा था वहा आने को बोला। अंशू वहां आया और फ्रिज को खोलने लगा, तब आरोपी ने गुस्से में आकर अंशू के मुंह में हांथ का मुक्का मार दिया और अपने गले में डाले गमछा को अंशू के गले में लपेटकर खींच दिया। जब अंशू जमीन पर गिर गया तो वहीं पर रखे साईकल में हवा भरने के पेप के हेंडल से अंशू के सिर व माथे में दो-तीन बार मारा। अंशू के खून बहने लगा और मृत्यु हो जाने पर वहीं रखी पारले जी विस्केट की बड़ी पन्नी में अंशू को भरकर गठान लगा
दिया। शाम को दुकान बंद कर अंशू के शव को दो-तीन बोरियों के अंदर पन्नी सहित बंद कर थैले में भरकर अपने घर हरैया जाते समय रास्ते में शव को थैले तथा बोरियों से निकालकर पन्नी के अंदर बंद अंशू के शव को रोड किनारे फेंक दिया और बोरियां तथा धैले को रास्ते में जगह-जगह फेक दिया। आरोपी ओमप्रकाश उर्फ राजा गौतम पिता जीवनलाल गौतम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हरैया थाना कैमोर को उक्त प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया। भूमिका - इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री रितेश शर्मा, उनि योगेश मिश्रा, सउनि जय सिंह ठाकुर, जगदीश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक प्रेम पटेल, राजकुमार शर्मा, अरविंद गर्ग, आरक्षक सतेन्द्र साथवर सेल कटनी, आरक्षक विनोद गायकवाड़, पप्पू प्रजापति, सुरेन्द्र ठाकुर आरक्षक चालक मज्जू कोल की मुख्य भूमिका रही।
मध्य प्रदेश समाचार संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी