तकनीकी मानकों के अनुसार तालाब निर्माण नहीं होने पर लखनवारा के सरपंच, सचिव के साथ तकनीकी अधिकारियों से होगी 10 लाख रुपए से अधिक राशि की वसूली जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत नोटिस जारी कर मांगा जवाब 10 मई को समक्ष में उपस्थित होकर देना होगा साक्ष्य के साथ उत्तर

 तकनीकी मानकों के अनुसार तालाब निर्माण नहीं होने पर लखनवारा के सरपंच, सचिव के साथ तकनीकी अधिकारियों से होगी 10 लाख रुपए से अधिक राशि की वसूलीजिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत नोटिस जारी कर मांगा जवाब10 मई को समक्ष में उपस्थित होकर देना होगा साक्ष्य के साथ उत्तर

तकनीकी मानकों के अनुसार तालाब निर्माण नहीं होने पर लखनवारा के सरपंच, सचिव के साथ तकनीकी अधिकारियों से होगी 10 लाख रुपए से अधिक राशि की वसूली जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत नोटिस जारी कर मांगा जवाब 10 मई को समक्ष में उपस्थित होकर देना होगा साक्ष्य के साथ उत्तर

मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ मध्य कटनी। जिला पंचायत के सीईओ और विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत लखनवारा में निर्मित अमृत सरोवर डूंगरहाई तालाब के निर्माण में तकनीकी मानदंडों का पालन नहीं कर अनुपयोगी स्थल चयन व निर्माण कर वित्तीय अनियमितता बरतने के फलस्वरूप 10,58,749 रुपए की वसूली के नोटिस निर्माण एजेंसी और तकनीकी अधिकारियों को जारी किए है।यह है मामलाउल्लेखनीय है कि उपसंचालक पंचायत राज संचालनालय भोपाल ने भ्रमण के दौरान विकासखंड बहोरीबंद की ग्राम पंचायत लखनवारा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान असंतोष जनक स्थल चयन सहित मेढ़ की लंबाई, खुदाई पटल के कट ऑफ से नीचे,पानी की आवक सही नहीं होने आदि कार्यों का तकनीकी मापदंडों के अनुरूप कराया जाना नहीं पाया था। आपको बता दें कि डूंगरहाई तालाब निर्माण हेतु मनरेगा और 15वां वित्त के अभिसरण से 14.90 लाख रुपए राशि स्वीकृत हुई थी।आरईएस के ईई के प्रतिवेदन पर हो रही कार्यवाही

निरीक्षण के उपरांत निर्माण एजेंसी और तकनीकी अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने पर समाधान कारक जवाब नहीं मिला था। फलस्वरुप ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री से प्राप्त प्रतिवेदन में डूंगरहाई तालाब का निर्माण तकनीकी मापदंडों का पालन करते हुए नहीं पाया गया।10 मई को देना होगा जवाब और इनसे होगी वसूली

जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री गेमावत ने ग्राम पंचायत लखनवारा के तत्कालीन सरपंच अंजना जायसवाल, सुखचैन बाई राजपाल सरपंच, महेंद्र कुशवाहा सचिव, परमेश्वर दयाल कुशवाहा ग्राम रोजगार सहायक और तत्कालीन प्रभारी सचिव, आरके जैन और सुरेंद्र पांडेय तत्कालीन सहायक यंत्री, एमके कौशल तत्कालीन उपयंत्री और चेतन सोनी उपयंत्री को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत नोटिस जारी कर 10 मई को  समक्ष में उपस्थित होकर जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। जारी नोटिस के अनुसार अनुपस्थिति की दशा में सभी से 10,58,749 रुपए राशि वसूली की एक पक्षीय कार्रवाई समानुपातिक रूप से की जाएगी।

तकनीकी मानकों के अनुसार तालाब निर्माण नहीं होने पर लखनवारा के सरपंच, सचिव के साथ तकनीकी अधिकारियों से होगी 10 लाख रुपए से अधिक राशि की वसूली जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत नोटिस जारी कर मांगा जवाब 10 मई को समक्ष में उपस्थित होकर देना होगा साक्ष्य के साथ उत्तर

         मध्य प्रदेश समाचार संपादक श्यामलालसूर्यवंशी



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