कलेक्टर ने बरही में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले में मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया अंतिम सूचना पत्र अनधिकृत कॉलोनी से सभी प्रकार के निर्माण हटाने दिया 15 दिवस का समय

 कलेक्टर ने बरही में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले में मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया अंतिम सूचना पत्र अनधिकृत कॉलोनी से सभी प्रकार के निर्माण हटाने दिया 15 दिवस का समय

कलेक्टर ने बरही में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले में मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया अंतिम सूचना पत्र अनधिकृत कॉलोनी से सभी प्रकार के निर्माण हटाने दिया 15 दिवस का समय

मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी।  (5 नवंबर )  कलेक्टर ने बरही तहसील अंतर्गत भू- स्वामी मनीष प्रसाद चौबे पिता महेश प्रसाद चौबे निवासी कटनी द्वारा ग्राम बरही में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाये जाने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान कर मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 तथा मप्र नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने इस संबंध में मनीष प्रसाद चौबे को इस मामले में पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन में बिक्रीकलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इस मामले में मनीष प्रसाद चौबे पिता महेश प्रसाद चौबे द्वारा ग्राम बरही में कृषि भूमि 2021/22 अनुसार खसरा नंबर 982/1/क/1/1/2/1 रकवा 0.538 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 982/1/2/1 रकवा 0.202 हेक्टेयर में से कुल 30 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किए गए। यह विक्रय आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है, जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है। मनीष प्रसाद चौबे द्वारा भूमि को सक्षम अनुमति के बिना भू-खण्डों में विभाजित कर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय किया गया है इन नियमों का उल्लंघन कालोनाइजर मनीष प्रसाद चौबे द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्लाट विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुज्ञप्ति पेश नहीं की गई। उल्लेखित खसरा नंबर के रकवे आपस में लगे हुए हैं।  श्री चौबे द्वारा भूमि का विक्रय किये जाने से प्रथम दृष्टया अनाधिकृत कालोनी निर्माण दृष्टिगत होता है। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 का उल्लंघन है। अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार मनीष प्रसाद चौबे द्वारा बिना सक्षम अनुमति के कालोनाइजर अधिनियम का उल्लंघन कर कालोनी का विकास किया जा रहा है, जो अनाधिकृत कालोनी विकास की श्रेणी में आता है। मनीष प्रसाद चौबे द्वारा विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया है। बरही पटवारी हल्का नम्बर 10 राजस्व निरीक्षक मंडल बरही तहसील बरही की भूमि खसरा नम्बर 982/1/2/1 एवं खसरा नम्बर 982/1/क/1/1/2/1 पर निर्मित अनाधिकृत कालोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाये जाने हेतु 15 दिवसों का समय प्रदान किया गया है।

कलेक्टर ने बरही में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले में मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया अंतिम सूचना पत्र अनधिकृत कॉलोनी से सभी प्रकार के निर्माण हटाने दिया 15 दिवस का समय

    मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post