एसडीएम कटनी ने,जारी किया आदेश,समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय के प्रबंधकों को ई-रिक्शा से विद्यालय आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर
विभिन्न समाचारों एवं सूचनाओं के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि विद्यालयों में ई-रिक्शा के माध्यम से छात्र-छात्राओं का विद्यालय आना-जाना हो रहा है। ई-रिक्शा में अत्यधिक संख्या में बच्चे बैठाये जा रहे है।
ई-रिक्शा दोनो साईड से खुले रहते है, जिनमें सुरक्षा संबंधी समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही कोई सपोटर है ऐसी स्थिति में बच्चों के गिरने की संभावना हो सकती है छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये एसडीएम कटनी ने किया
आदेश जारी कि आपके विद्यालय एवं,संस्था में कक्षा एल,के,जी,-यू,के०जी, से कक्षा 12 तक के छात्र-छत्राएँ ई-रिक्शा के माध्यम से विद्यालय नहीं आये, इस संबंध में विद्यालय संस्था प्रबंधन को किया गया
सूचित संबंधितों को समुचित निर्देश, दिनांक 5.4.2025 से यदि किसी विद्यालय के छात्र-छात्राओं का ई-रिक्शा के माध्यम से आवाभगन पाये जाने पर संबंधित विद्यालय/प्रबंधन के विरूद्ध होगी एफ,आई,आर, दर्ज
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी