नगर निगम कटनी के वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन एडवोकेट द्वारा नगर निगम में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने का लगाया आरोप
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ कटनी। मिथलेश जैन द्वारा कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत् आगामी वर्ष हेतु आमदनी व व्ययों का लेखा-जोखा अर्थात् बजट को नगर निगम आयुक्त द्वारा 30 नवम्बर को या उसके पूर्व तैयार कर दिया जाना चाहिए और उसे मेयर इन कौंसिल में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ।नगर निगम अधिनियम की धारा 97 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि मेयर इन कौंसिल द्वारा 30 नवम्बर के दिन या यथासंभव उसके शीघ्र पश्चात् आयुक्त द्वारा तैयार बजट प्रस्ताव पर चर्चा करके उसे 15 जनवरी के पूर्व निगम परिषद में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ।उन्होनें आरोप लगाया है कि 30 नवम्बर 2024 तक न तो बजट तैयार हुआ और न ही मेयर इन कौंसिल में प्रस्तुत किया गया । मेयर इन कौंसिल ने भी इस अवधि में अनेकों बैठकें होने के बावजूद बजट तैयार न होने के सबंध में कोई दिशा निर्देश भी नहीं दिये और न ही अधिकारियों से बजट तैयार कराया। पुराना वित्तीय वर्ष दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है तथा एक अप्रेल 2025 से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो चुका है लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बाद भी बजट पर मेयर इन कौंसिल द्वारा न तो चर्चा क गइ्र है और न ही कोई निर्णय लिया गया है, इसके कारण पिछले एक सप्ताह से नगर निगम में वित्तीय संकट खड़ा हो गया है । मिथलेश जैन ने कहा है कि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार निगम सम्मेलन प्रत्येक दो माह में आवश्यक रुप से होना चाहिए तथा पिछला सम्मेलन दिनांक 17-01-2025 को हुआ था । उसके लग. 3 माह व्यतीत हो चुके हैं लेकिन अभी तक नगर निगम सम्मेलन बुलाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । इससे प्रतीत होता है कि नगर निगम का ध्यान वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार विकास करने में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण जनता के विकास कार्य प्रारंभावित हो रहे हैं।उन्होंने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि अविलंब निगम सम्मेलन बुलाकर बजट पर चर्चा की जावे ।
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी